मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत दिव्यांगों का होगा विवाह
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत नि:शक्तजनों के विवाह सम्मेलन का पृथक से आयोजन किया जायेगा। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदेश में दिव्यांग व्यक्तियों के समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के अंतर्गत दिव्यांगों को सामाजिक पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु यह योजना लागू की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत प्रथम स्तर पर ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को जो वयस्क हैं, उनके लिये परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा, उसके बाद देवउठनी ग्यारस पर विवाह सम्मेलन का आयोजन होगा।
कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने कार्ययोजना जारी करते हुये बताया कि जिले में नि:शक्तता के क्षेत्र में कार्य करने वाली ऐसी संस्थायें जो पूर्व में नि:शक्तजनों का परिचय-सम्मेलन तथा विवाह सम्पन्न करा चुकी हैं, वे संस्थायें इस आयोजन हेतु सहायक नोडल एजेंसी होंगी। ये एजेंसियां नि:शक्तता के आधार पर परिचय सम्मेलन का 15 सितम्बर 2016, तीन अक्टूबर 2016 तथा 17 अक्टूबर,2016 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मूक-बघिर, दिव्यांगजनों के लिये संभाग स्तर पर परिचय सम्मेलन करायेंगी। इसके साथ अन्य दिव्यांगजनों का परिचय सम्मेलन अपने स्तर पर आयोजित करेंगी। विवाह हेतु दम्पत्तियों का चयन होने पर नियत प्रारूप में आवेदन फार्म भरवाकर सामाजिक न्याय विभाग को 20 अक्टूबर,2016 तक प्रस्तुत करेंगी।
इंदौर में महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ 11, राष्ट्रीय दृष्टिहीन कल्याण संघ 11, मध्यप्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ 11, मूक बधिर संगठन 25, आनंद सर्विस सोसायटी 25, विकलांग कल्याण संघ को 21 दिव्यांगजनों के विवाह कराने का लक्ष्य दिया गया है। जिले में 101 दिव्यांग दम्पत्तियों का नि:शक्त विवाह सम्मेलन देवउठनी ग्यारस के दिन सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है। कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने बताया कि नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दम्पत्तियों में से एक के नि:शक्त होने पर 50 हजार रूपये, दोनों के नि:शक्त होने पर एक लाख रूपये प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इन दम्पत्तियों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्रावधान अनुसार 25 हजार रूपये का लाभ भी प्राप्त होगा और यदि इन दम्पत्तियों में अंतर्जातीय विवाह है तो 2 लाख रूपये की सहायता भी प्रदान की जायेगी। सभी दम्पत्तियों का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
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