5 मिनट में लिंक होगा आधार-पैन, आयकर विभाग की नई सर्विस
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए एक नई सुविधा लॉन्च की है। विभाग ने अपनी वेबसाइट पर इसके लिए एक विशेष लिंक दिया है।इस लिंक पर क्लिक कर आप पैन नंबर और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। जानकारी हो कि आयकर विभाग के नये नियमों के मुताबिक इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आधार नंबर और पैन नंबर को लिंक करना जरूरी हो गया है।
लिंक करने के लिए ये करें फॉलो
आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक करने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड नंबर और उस पर लिखा आपका नाम (वहीं स्पेलिंग जो आधार कार्ड में लिखी है), जन्म तिथि और लिंग एक पेपर में लिख लें, इसके अलावा आपको पैन कार्ड नंबर की भी जरूरत होगी।
ऐसे करें लिंक
आधार कार्ड को पैन नंबर से जोड़ना बहुत ही आसान है। इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट http://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां होम पेज पर आपको एक नया लिंक दिखेगा, जहां लिंक आधार अंग्रेजी में लिखा हुआ दिखेगा। आप सारी जरूरी सूचनाएं लेकर इस लिंक पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको पैन नंबर उसके बाद आधार नंबर लिखना होगा। इसके बाद आपको अगले बॉक्स में अपना नाम लिखना पड़ेगा, इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि आप इस बॉक्स में अपने नाम की वही स्पेलिंग लिखें जो आपके आधार कार्ड पर लिखा है। इसके बाद UIDAI इन सूचनाओं की जांच करता है, इस वेरीफिकेशन के पूरा होते ही आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाता है।
अगर आपका नाम होता है मिसमैच
अगर आपके द्वारा दी गई जन्मतिथि और लिंग आयकर विभाग के डाटा से मैच कर जाता है, लेकिन नाम मैच नहीं करता है, आपको Aadhaar OTP आधार वन टाइम पासवर्ड की जरूरत होगी। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर Aadhaar OTP भेजा जाएगा। इस आधार OTP को डालकर आप लिंकिंग प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ज्ञात हो कि सरकार ने अब पैन कार्ड लेने के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है। आधार नंबर को UIDAI जारी करता है, जबकि 10 अंको के पैन नंबर को आयकर विभाग जारी करता है। दोनों ही दस्तावेज कई सरकारी कामों के लिए अनिवार्य हैं।
साथ में यह जरूर पढ़ें – 1 जुलाई से रिजेक्ट हो सकता है आपका पेन कार्ड, तुरंत करवाए ये अपडेशन
- - Advertisement - -