पाकिस्तान सीनेट का हिन्दुओं को तोहफा, पास किया ये बिल
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पाकिस्तान सीनेट ने देश में रह रहे हिन्दुओं को नए साल का एक बेहतरीन तोहफा दिया है। दरअसल, यहां की सीनेट ने ऐतिहासिक हिन्दू मैरिज एक्ट को मंजूरी दे दी है। बता दें कि चार महीने पहले ही इस बिल को नेशनल असेंबली ने भी मंजूरी दी थी।
क्या होगा इस कानून के लागू होने से?
-हिंदू विवाह विधेयक 2016 संसद के ऊपरी सदन सीनेट में पारित होने के बाद कानून बन जाएगा। इस कानून के बन जाने से पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा मिल जाएगी।
-मुस्लिम के ‘निकाहनामे’ की तरह ही हिंदुओं को भी शादी के प्रमाण के तौर पर ‘शादीपरत’ दिया जाएगा।
-अलग होने के लिए हिंदू दंपती अदालत से तलाक का अनुरोध भी कर सकेंगे। तलाक ले चुके व्यक्ति को इस कानून के तहत फिर से विवाह का अधिकार दिया गया है।
-किसी महिला को पति की मृत्यु के छह महीने बाद अपनी इच्छा से पुनर्विवाह की आजादी होगी।
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