गाड़ी चलाते वक्त फोन पर की बात, तो लगेगा जुर्माना
दो साल की कोशिशों के बाद मोटर व्हीकल एमेंडेंट बिल पिछले दिनों लोकसभा में पेश कर दिया गया। बिल मंजूर होने के बाद शराब पीकर, बिना सीट बेल्ट बांधे या बिना हेलमेट पहने बाइक चलाना अब महंगा पड़ेगा। इसी के साथ इसमें एक नया नियम भी जुड़ गया है। बाइक चलाते समय यदि आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। इस जुर्माने की राशि 5 हजार तय की गई है।
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है कि ई-गर्वनेंस सिस्टम लागू होने के बाद न तो कोई फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा और ना ही कोई गाड़ी चोरी होगी। उन्होंने बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा सालाना पांच लाख सड़क हादसे हमारे देश में होते हैं। इनमें डेढ़ लाख लोगों की मौत होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ड्राइव करते समय लोगों का ध्यान मोबाइल पर बात करने में ज्यादा होता है, जिसके चलते एक्सीडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस पर लगाम कसने के लिए जुर्माना ही सही विकल्प है। इतना ही नहीं इसके लिए कम प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नियमों से लेकर यातायात तक जिम्मेदार हैं।
शराब पीकर वाहन चलाने पर पांच गुना जुर्माना
इसमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले को अब पांच गुना यानि 10 हजार रूपए जुर्माना देना होगा। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के दौरान हुए हादसे पर वाहन मालिक को तीन साल जेल और दुर्घटना में घायल पीडि़त को 10 गुना मुआवजा यानि देने का प्रवाधान किया गया है। अधिनियम की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद सभी कानून लागू हो जाएंगे।
ये हैं चालान की बढ़ी हुई राशि-
- - Advertisement - -