ब्लैकमनी को व्हाइट करने का आखिरी मौका
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नई दिल्ली। ब्लैकमनी को व्हाइट करने का एक मौका मिल गया है। जी हां मोदी सरकार ने शुक्रवार को देशवासिर्यों को तीन महीने का एक और मौका दिया, जिसमें वो अपने कालेधन को उजागर कर दाग से छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल सरकार आज यानी शनिवार से एक ऐसी स्कीम लाई है जिसमें कालेधनवालों को अपने ऊपर लगे दाग को धुलने का आखिरी मौका मिल गया है। बस उन्हें अपनी काली कमाई का आधा हिस्सा गरीब कल्याण के लिए सरकार को देना होगा।
क्या है स्कीम
केंद्रीय राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने शुक्रवार को कहा है कि सरकार ने आज यानी शनिवार से एक नई इनकम डिसक्लोजर स्कीम शुरू की है, जिसके तहत 50 फीसदी तक टैक्स और जुर्माना भरकर कोई भी अपनी काली कमाई सफेद करवा सकता है। ये योजना अगले साल 31 मार्च तक रहेगी। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि नई स्कीम के तहत अघोषित आय का खुलासा करने वालों की सारी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही, इसकी घोषणा करने पर आपके खिलाफ किसी तरह कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जाएगी।
17 दिसंबर से शुरू होगी ये स्कीम
ब्लैकमनी को व्हाइट करने वाली ये स्कीम शनिवार यानी 17 दिसंबर से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगी। इन साढ़े तीन महीने के दौरान आप 50प्रतिशत टैक्स और पेनल्टी के साथ अघोषित आय का खुलासा कर सकेंगे। हालांकि ऐसी टोटल इनकम का 25 प्रतिशत हिस्सा चार साल ब्लॉक रहेगा। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी भी दी कि बैंकों में जमा कराई गई सारी रकम निगरानी में है, और खासतौर से वे बैंक खाते, जिनमें बार-बार रकमें जमा की गईं।
स्कीम का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत यदि नकद या बैंक या फिर डाकघऱ में जमा 1 करोड़ रुपये की अघोषित आय का खुलासा करना है तो सबसे पहले 49 लाख 90 हजार रुपये बतौर टैक्स, जुर्माना और सरचार्ज के तौर पर सरकारी खजाने में देना होगा। जुर्माने की रसीद पर छपी तारीख से 25 लाख रुपये चार साल के लिए फिक्स्ड डिप़ॉजिट में चला जाएगा। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। बाकी बची 25 लाख 10 हजार रुपये की रकम नियमों के मुताबिक बैंक से निकाल सकेंगे। एफडी के 25 लाख रुपये चार साल बाद मिलेंगे।
ईमेल के जरिए दे सकते हैं जानकारी
अधिया ने बताया कि अगर आपकी जानकारी में किसी के पास कालाधन है तो उसकी शिकायत [email protected] पर करें। उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उसे ईनाम भी मिलेगा। उनका कहना है कि कालेधन को सफेद करने के हर खेल पर सरकार की कड़ी निगरानी है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि, जिस दिन आप संपत्ति घोषित करते हैं, उसके 4 साल बाद ठीक उसी दिन आपको पैसा वापस मिल जाएगा।
31 मार्च के बाद पकड़े गए तो ज्यादा जुर्माना
इस स्कीम के तहत अपनी अघोषित आय का खुलासा करने वालों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि मनी लॉड्रिंग जैसे आपराधिक कानूनों के उल्लंघन की सूरत में कोई रियायत नहीं मिलेगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कालेधन का खुलासा करने वालों की जानकारी पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। सरकार ने इसको लेकर आयकर कानून में जरूरी संसोधन पर संसद और राषट्रपति की मंजूरी भी ले ली है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 अप्रैल के बाद अगर अघोषित आय का जिक्र इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं किया गया तो 10 फीसदी और पेनाल्टी तो देनी ही होगी, कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा और कमाई की गलत जानकारी देने की सूरत में 200 फीसदी की दर से टैक्स लगाने के प्रावधान पहले के ही तरह जारी रहेंगे।
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