अब आसानी से बदल जाएगा पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ
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अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके पासपोर्ट में अनजाने में ग़लत जन्म तारीख लिख दी जाती है। दिखने में यह एक छोटी सी मिस्टेक लगती है लेकिन यह ग़लती कब बड़ी मुसीबत का कारण बन जाती है यह कह पाना मुश्किल है। यदि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सरकार ने आपकी इस परेशानी को दूर करने का तरीका निकाल लिया है। दरअसल, सरकार ने यात्रा दस्तावेज जारी करने संबंधी सेवाओं को बेहद सरल बनाया दिया है। सरकार ने वर्तमान नियम में बदलाव करके डिजिटल रूप में हस्ताक्षर वाले विवाह और जन्म प्रमाणपत्र को जन्म के वैध सबूत के तौर पर अनुमति दे दी है।
किस समय के पासपोर्ट में होगा बदलाव
नए दिशानिर्देशों में पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों (पीआईए) को उस आवेदक के अनुरोध पर विचार करने का अधिकार दिया गया है, जो जन्म की तारीख में परिवर्तन करवाना चाहता है, चाहे पासपोर्ट जारी हुए कितना भी वक्त क्यों ना हो गया हो। मुख्य पासपोर्ट अधिकारी अरूण के चटर्जी ने बताया, ”मामले की सत्यता को देखते हुए अधिकारी नए पासपोर्ट जारी कर सकते हैं।”
बता दें कि इससे पहले के दिशानिर्देशों के तहत जन्मतिथि में परिवर्तन पासपोर्ट जारी करने के पांच साल के भीतर ही करवाया जा सकता था। और यह पूरी प्रक्रिया काफ़ी लम्बी और जटिल होती थी। इसमें बहुत सारा कागजी काम करना होता था।
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