कोर्ट में केजरी सरकार की हार, दिल्ली मे चलेगा केंद्र का राज
नई दिल्ली. केजरीवाल के हक की लड़ाई में केजरीवाल को कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया हैं। गुरूवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ‘‘उपराज्यपाल दिल्ली कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। दिल्ली सरकार एलजी की परमिशन के बिना कोई कानून नहीं बना सकती हैं।’’ कोर्ट ने केजरीवाल को साफ कह दिया है कि दिल्ली केंद्र शाषित प्रदेश है और यहां उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ’’
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा था कि उप-राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। लेकिन आप सरकार की इस बात को कोर्ट ने नहीं स्वीकारा हैं और मंत्रिमंडल का कोई भी फैसला उप-राज्यपाल को भेजने से पहले नहीं ले सकता हैं। कोर्ट ने यह भी कहा हैं कि ‘‘सेवा के मामले दिल्ली की विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और उप-राज्यपाल का इस संबंध में अधिकारों का इस्तेमाल करना असंवैधानिक हैं।
केजरी सरकार के लिए झटका
ये फैसला दिल्ली के केजरीवाल सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दिल्ली में कई मुद्दों पर अधिकार क्षेत्र को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार में आपस में ठनी हुई है। केजरीवाल सरकार आएं दिन उपराज्यपाल के बहाने केंद्र पर काम बाधित करने का आरोप लगाती रहती हैं। ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि ‘‘दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं हैं और एलजी ही दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं।’’