Saturday, July 29th, 2017
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बढ़ गई ATM से पैसा निकालने की लिमिट, जानें अब कितना निकाल सकते हैं कैश




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नई दिल्ली
। अब पुराना साल यानी 2016 खत्म होने के साथ ही लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि नये साल में कैश की स्थिति सामान्य होगी या नहीं? अगर आप भी ऐसा सोचते है तो आपके लिए खुशखबरी है। जी हां भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटबंदी से परेशान आम आदमी को नए साल पर राहत देते हुए एटीएम से धन निकासी की सीमा बढ़ा दी हैं। अब आप 1 जनवरी से रोजना 4500 रूपए कैश निकाल सकेंगे। इससे पहले ये लिमिट 2500 रूपए थी। हालांकि एक हफ्ते में निकाले जानी वाली रशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह अब भी 24000 रूपए ही है।

आरबीआई ने जारी किया नोटिफिकेशन

आरबीआई ने शुक्रवार रात जारी एक बयान में कहा,’मौजूदा हालात की समीक्षा के बाद एटीएम से रोज कैश निकालने की लिमिट को बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दिया गया है। नयी लिमिट 1 जनवरी 2017 से लागू होगी। एक सप्ताह में एटीएम से निकाली जाने वाली राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।’ रिजर्व बैंक ने 500 रुपये के नोट ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपलब्ध कराए जाने की बात भी कही है। इससे पहले वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त करेंसी है और कैश सप्लाई में काफी सुधार आया है। 30 दिसंबर यानी शुक्रवार को बैंकों में पुराने नोट जमा कराने की आखिरी तारीख थी।

आज राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे मोदी

प्रधानमंत्री मोदी नोटबंदी पर आज यानी शनिवार को राष्ट्र के नाम संबोधन देने वाले हैं। पीएम मोदी के संबोधन के ठीक एक दिन पहले निकासी की सीमा में ढील दी गई है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी नोटबंदी पर समर्थन जताने के लिए जनता का आभार जताने के साथ ही नोटबंदी के फायदे गिनवायेंगे। माना जा रहा है कि किसानों और मजदूरों के लिए भी कुछ एलान करेंगे।

पुराने नोट रखने को अपराध करार देने वाला ऑर्डिनेंस भी लागू

नोटबंदी के बाद बैंक और डाकघरों में में 1000 और 500 के पुराने नोट जमा करने की समय.सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गयी। ये नोट अब 31 मार्च तक आरबीआई में ही जमा होंगे। लेकिन इसके लिए वैलिड रीजन बताना होगा कि 30 दिसंबर तक पुराने नोट क्यों नहीं जमा किए गए। इसके साथ ही 10 से ज्यादा पुराने नोट रखने को अपराध करार देने वाला ऑर्डिनेंस भी शुक्रवार रात से लागू हो गया है। इसके मुताबिक किसी के पास 10 हजार से ज्यादा 500/1000 रु. के पुराने नोट पाए जाने पर जुर्माना भरना होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक, एक जनवरी से 31 मार्च तक अगर आपके पास तय लिमिट से ज्यादा पुराने नोट मिलते हैं तो 5 हजार या उसका 5 गुना जुर्माना लगेगा। 31 मार्च के बाद जुर्माना बढ़कर 10 हजार या 5 गुना (जो ज्यादा हो) हो जाएगा।

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