आतंक और नफरत को पनाह देने वाले देश पाकिस्तान के दिल में शायद अब इतनी सी भी जगह नहीं बची है कि वहां दो वक्त प्यार के बीताए जा सके। इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 14 फरवरी को लगभग पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे का जश्न मना रही होगी। लेकिन इस दिन पाकिस्तान इन सब से अछूता रहेगा। इस दिन यदि पाकिस्तान में कोई वैलेंटाइन डे मनाता दिख गया तो उसे सजा भुगतनी होगी। दरअसल सोमवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के हाईकोर्ट ने इस दिन के सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने क्यों दिया ये फ़ैसला?
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कोर्ट ने यह फ़ैसला अब्दुल वाहिद नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इस याचिका के ज़रिए वाहिद ने मुख्यधारा और सोशल मीडिया पर वैलंटाइंस डे के प्रमोशन को ‘इस्लाम के विरुद्ध’ करार देते हुए इस पर बैन लगाने की मांग की थी। इतना ही वाहिद ने अपनी याचिका में सार्वजनिक तौर पर भी वैलंटाइंस डे मनाने पर रोक लगाने की मांग की थी। ग़ौरतलब है कि पिछले साल राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने भी वैलंटाइन्स डे को मुस्लिम परंपराओं के विरुद्ध बताते हुए देश के लोगों से इसको न मनाने की अपील की थी।
मीडिया के लिए भी कोर्ट ने जारी की सख़्त गाइडलाइंस
कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी वैलेंटाइन्स डे का प्रमोशन नहीं कर पाएंगे। दरअसल कोर्ट ने मीडिया के लिए भी सख़्त गाइडलाइंस जारी की है। कोर्ट ने पेमरा को मीडिया को मॉनीटर करने और ऐसे किसी भी प्रमोशन को बैन करने का निर्देश दिया।
पहले भी हो चुका है पाक में ऐसा
बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में ‘वैलेन्टाइन डे’ पर बैन की मांग उठी हो और मामला कोर्ट तक पहुंचा हो। इससे पहले भी वहां पर ऐसा हो चुका है। पहले भी कई लोग और संस्थाएं ‘वैलेंटाइन डे’ को इस्लाम विरोधी बताते हुए इस पर बैन लगाने के लिए कोर्ट जा चुकी हैं। हालांकि ये पहली दफा ही हुआ है जब हाईकोर्ट ने इस पर सीधे बैन लगा दिया हो।