आंध्रप्रदेश सरकार ने विधानसभा में ‘राज्य लोक सेवा’ अधिनियम में संशोधन किया है। एक्ट 1994 के कुछ प्रावधानों में बेडमिटन खिलाड़ी की नियुक्ति को रोक दिया था क्योंकि इसके पीछे आयोग का तर्क था कि सार्वजनिक सेवा में किसी की भी भर्ती केवल एपी लोक सेवा आयोग, चयन के द्वारा ही होना चाहिए।
आंध्रप्रदेश में राज्य लोक सेवा अधिनियम में संशोधन के तहत अब ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सींधु को सरकार में ग्रुप-1 के डिप्टी कलेक्टर के रूप में नियुक्त करने का विधेयक पारित किया है। आंध्र सरकार ने राजस्व विभाग के रूप में सीधे पीवी सिंधु की नियुक्ति के लिए पूर्व कानून की धारा 4 में सशोधन करने का फैसला लिया है।
पिछले साल ओलपिंक में सिधुं की सफलता के बाद आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने 22 अगस्त, 2016 के प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें सिंधु को उनकी पसंद के एक ग्रुप-1 राजपत्रित अधिकारी पद की पेशकश की गई थी। राज्य वित्त मंत्री यानामल रामकृष्णनुडू ने इस अधिनियम में संशोधन करके विधानसभा में विधेयक पेश किया। विधेयक को विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया है, साथ ही इसे विधान परिषद मे भी विधेयक की सहमति से पारित किया गया है।
राज्य के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर राज्य विधानसभा में घोषणा की है कि सरकार सिंधु को राज्य के खेल राजदूत के रूप में नियुक्त करेगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार अन्य योग्य एवं प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां भा देंगी।