सेल्फी-लवर्स को अब अपनी इस आदत में सुधार करने की जरुरत है, क्योंकि सेल्फी इंसानी जानों की दुश्मन बनती जा रही है, वहीं कई मामलों में सेल्फी अनुशासन तोड़ती है और कभी-कभी बेहद पेचीदा परिस्थितियां पैदा कर देती है. यूपी की मुरादाबाद पुलिस ने सेल्फी एडिक्ट्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें चेतावनी दी गई है कि कुछ सार्वजनिक स्थानों, खासतौर पर रेलवे-ट्रैक, ओवर-ब्रिज और फ्लाइ-ओवर, बस या अन्य व्हीकल्स में सेल्फी लेने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अगर इन नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ IPC की धारा 336 (निजी और दूसरों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले काम) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
सेल्फी एडिक्ट्स के खिलाफ ऐक्शन
SP (सिटी) आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त दोषियों को जुर्माना भी भरना होगा क्योंकि उनके इस कृत्य से उनके अपने जीवन के साथ ही दूसरों की जान को भी खतरा होगा। SP ने कहा कि हमने सेल्फी एडिक्ट्स के खिलाफ ऐक्शन लेने का फैसला किया है।
गैजेट्स भी जब्त किए जाएंगे
SP ने यह भी बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को पुलिस काउंसलिंग के लिए भी भेजेगी। उन्होंने कहा कि हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, जो सड़कों और रेलवे ट्रैक पर इयरफोन लगाकर चलते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उनके गैजेट्स भी जब्त किए जाएंगे।