Saturday, September 2nd, 2017 15:03:33
Flash

अब बचे केवल दो दिन, पैन कार्ड से लिंक करा लें आधार कार्ड, जानें प्रोसेस




Business

60-pan-aadhar_5

सरकार ने 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रुरी कर दिया है। इसके लिए सरकार ने आज (बुधवार को) नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयकर नियमों में संशोधन कर इस बारे में सूचना जारी कर दी गई है।  सरकार ने 12 अंकों वाला आधार नंबर पैन कार्ड से लिंक करना ज़रूरी कर दिया है। इसी के साथ पैन कार्ड इश्यू कराने के लिए आधार कार्ड नंबर ज़रूरी हो गया है।

बजट 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में आधार कार्ड को इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करने के लिए पैन कार्ड से लिंग करने के लिए ज़रुरी करने के लिए कहा गया था।

राजस्व विभाग के मुताबिक, ‘प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन आवंटित किया गया है, उसे धारा 13 9एए की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार अपने आधार संख्या को अवगत कराने की आवश्यकता है, वह अपने आधार संख्या को प्रधान महानिदेशक जनरल को सूचित करेगा। आयकर (सिस्टम) या डीजीआईटी (सिस्टम)’ इसके अलावा, यह पैन आवेदन के साथ या आधार नंबर के लिए दायर किए गए दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया के साथ प्रारूप और मानकों को निर्दिष्ट करने के साथ प्रिंसिपल डीजीआईटी (सिस्टम) या डीजीआईटी (सिस्टम) सौंपा गया है।

28_06_2017-main-image-link-aadhaar-to-

राजस्व विभाग के मुताबिक आईटी एक्ट की धारा 114, जो पैन कार्ड मुहैया कराने के आवेदनों को देखती है, के अंतर्गत नए नियम 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होंगे। बता दें  अब तक 2.07 करोड़ आयकर दाताओं के पैन नंबर आधार कार्ड से लिंक हो चुके है। जबकि देश में फिलहाल 25 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है और करीब 111 करोड़ लोगों को आधार कार्ड मुहैया कराए जा चुके हैं।

इससे पहले इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने आई-टी एक्ट की वैधता को बरकरार रखा था जिसके तहत पैन कार्ड आवंटन और आईटीआर दाखिल करने के लिए आधार अनिवार्य बनाया गया था। लेकिन साथ ही संवैधानिक पीठ ने गोपनीयता के अधिकार के मुद्दे को संबोधित करते हुए इसके कार्यान्वयन पर आंशिक स्टे लगा दिया था। इसके बाद, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा था कि 1 जुलाई से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए आधार और पैन नंबर को लिंक करने के लिए “आवश्यक” होगा।

इस लिंक पर क्लिक करें:
इस लिंक पर क्लिक करते ही एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको अपने पैन नंबर, आधार नंबर और आधार में दर्ज अपने नाम की सही सही जानकारी दर्ज करानी होगी। इसके बाद आपको एक कैप्चा भरना होगा। https://incometaxindiafiling.gov.in/e-Filing/services/LinkAdhaarHome.html
LINK-ADHAR-TO-PAN
इतनी जानकारियां भरने के बाद आपको ठीक नीचे लिंक आधार का एक ऑप्शन नजर आएगा। इसको क्लिक करते ही आपका आधार पैन कार्ड से लिंक्ड हो जाएगा। पैन कार्ड से आधार लिंक होने के बाद एक मैसेज भी आएगा…
LINK-AADHAR-2ki

पैन कार्ड को आधार से नहीं जुड़वाया, तो होंगे ये दो बड़े नुकसान

 कैंसिल हो सकता है आपका पैन कार्ड

अगर आपने 1 जुलाई तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड कैंसिल भी हो सकता है। एक बार पैन कार्ड कैंसिल होने की सूरत में आपको अपना पैन कार्ड दोबारा से बनवाना पड़ेगा। वहीं अगर आप इसी पैन नंबर से अपना आईटीआर दाखिल करते हैं तो वो भी अमान्य कर दिया जाएगा।

1 जुलाई से रुक सकती है आपकी सैलरी

अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो 1 जुलाई से आपकी सैलरी भी रुक सकती है। दरअसल ऐसा आपके पैन कार्ड के कैंसिल होने की वजह से हो सकता है। यानी पैन कार्ड कैंसिल होने की सूरत में आपकी सैलरी आपके खाते में प्रोसेस ही नहीं होगी क्योंकि कंपनियां टैक्सेबल लिमिट से अधिक सैलरी पर टीडीएस की कटौती करती हैं और पैन न होने (कैंसिल) होने की सूरत में वो ऐसा नहीं कर पाएंगी।

Sponsored



Follow Us

Yop Polls

तीन तलाक से सबसे ज़्यादा फायदा किसको?

Young Blogger

Dont miss

Loading…

Subscribe

यूथ से जुड़ी इंट्रेस्टिंग ख़बरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें

Subscribe

Categories