Wednesday, August 30th, 2017
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अब 2.5 लाख जमा करने वालों की भी हो सकती है जांच




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नोटबंदी के बाद सरकार ने 2.50 लाख रूपए से अधिक जमा करने वालों पर निगरानी के लिए तो कहा ही है लेकिन साथ ही अब 2.50 लाख रूपए वाले खाते भी इस जांच में आ सकते हैं। सरकार अघोषित धन रखने वालों से जुड़ी जिस योजना पर काम कर रही है, उसके तहत ढाई लाख रुपये तक डिपॉजिट करने वालों से भी सवाल-जवाब किए जा सकते हैं। सरकार इस सप्ताह संसद में एक अमेंडमेंट पेश कर सकती है।

बेहिसाब रकम जमा करने वालों पर लगाम
नोटबंदी के बाद से जो लोग बेहिसाब रकम जमा किए जा रहे है उनके लिए इस अमेंडमेंट से यह व्यवस्था की जाएगी कि वे 50 प्रतिशत टैक्स चुकाएं और 25 प्रतिशत रकम चार सालों के लिए जीरो पर्सेंट ब्याज पर लॉक करें। इस तरह से उनके तत्काल उपयोग के लिए बेहिसाबी रकम का केवल 25 प्रतिशत बचेगा।

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जमाकर्ता से पूछा जाएगा स्त्रोत
इस स्कीम के तहत एक सीमा से ऊपर के सभी बड़े डिपॉजिट्स के मामले में जमाकर्ता से पैसे के स्त्रोत के बारे में पूछा जा सकता है ओर यह सवाल किया जा सकता है कि उससे 50 प्रतिशत टैक्स क्यों न लिया जाए और 25 प्रतिशत रकम अनिवार्य रूप से जीरो इंटरेस्ट पर क्यों न जमा कराई जाए।

2.5 लाख तक के डिपॉजिट्स पर हो सकती है जांच
सरकार ने पहले कहा था कि 2.5 लाख रूपए तक के डिपॉजिट्स पर कोई जांच नहीं की जाएगी लेकिन देश में धांधली के चलते अब इन अकाउंट पर भी निगरानी हो सकती है। ख़बरों में ये भी आया था कि जिनके पास ज़्यादा रकम है वो लोग अपने रिश्तेदारों के जन-धन खातों में पैसे जमा करके अपने पैसे को बचा रहे है। अब इस नियम के आ जाने से इसकी रूकने की संभावना है।

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रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने 10 नवंबर को कहा था, ’10 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच किसी खाते में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के हर कैश डिपॉजिट की रिपोर्ट हम लेंगे।’ उन्होंने कहा था, ’डिपार्टमेंट इस रकम का मिलान जमाकर्ताओं की ओर से फाइल किए गए इनकम रिटर्न से करेगा और उचित कार्रवाई की जा सकती है।’ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 500 औश्र 1000 रुपये के रद्द किए गए नोटों में बेहिसाबी रकम रखने वाले लोग दूसरों के खातों में इसे जमा करा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों में बैलेंस 9 नवंबर से 23 नवंबर के बीच 27,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ गया था। इससे शक पैदा हुआ कि कहीं इन खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में तो नहीं हो रहा है।

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