Thursday, August 31st, 2017
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सावधान! GST सम्बन्धी ये 5 गलतियां भेज सकती है आपको जेल




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GST related these 5 mistakes can send you in the jail

बदलावों के लिए ख्यात हो चुकी मोदी सरकार ने 1 जुलाई से GST लागू करने की घोषणा की है। 1 जुलाई के प्रारम्भ अर्थात 30 जून के रात 12 बजे के बाद अब देश में नया टैक्‍स कानून होगा। अगर आप GST सम्बंधित टैक्‍सचोरी या फ्रॉड करते हैं, तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। सरकार GST से जुड़े कई अन्य कानून भी पास कर रही है। इसके तहत अगर आप जरूरी चीजों की राशनिंग करते हैं, तो भी आपको सजा होगी।

10 हजार रु. की पेनाल्‍टी से 5 साल तक की जेल सजा का प्रावधान

GST कानून के मुताबिक अगर आप फ्रॉड या टैक्‍स चोरी करते हैं तो आपको सजा अवश्य मिलेगी। अगर आप जारी इन्‍वाइस में छेड़छाड़ करते हैं, टैक्‍स आधिकारियों को गलत जानकारी देते हैं, टैक्‍स भरने में गड़बड़ी करते हैं, सप्‍लाई या ट्रांसपोर्ट के लिए अवैध तरीके अपनाते हैं, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। GST मॉडल ड्राफ्ट में मिनिमन 10 हजार रु. की पेनाल्‍टी से लगाकर 5 साल तक की जेल सजा का भी प्रावधान है। हालांकि जेल की सजा मुकदमा चलाए जाने के बाद ही हो सकती है।

ये गलतियाँ ना करें, इन सजाओं का है प्रावधान

गलती न. 1 – अधूरा या अपर्याप्‍त टैक्‍स भरना

सजा – 10 हजार रु. की पेनाल्‍टी या टैक्‍स डेफिसेट (बचे हुए टैक्‍स) का 10%।

गलती न. 2 – ऐसा कोई काम जिस पर पेनल्‍टी पहले से तय नहीं है।

सजा – 25 हजार रु. का जुर्माना।

गलती न. 3 – 25 से 50 लाख रु. के बीच टैक्‍स चोरी।

सजा – 1 साल की जेल और जुर्माना।

गलती न. 4 – 50 लाख से लेकर 2.5 करोड़ रु. की टैक्‍स चोरी।

सजा – 3 साल की जेल और जुर्माना।

गलती न. 5 – 2.5 करोड़ रु. से ज्‍यादा की टैक्‍स चोरी।

सजा – 5 साल की जेल और जुर्माना।

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