आयकर विभाग, भारत ने लोगों को 2 लाख रु. और इससे अधिक के नकद लेन-देन व्यवहार करने को लेकर के सचेत किया है। आयकर विभाग का इस बारे में कहना है कि इस नकद लेन-देन की सीमा का उल्लंघन करने पर आयकर कानून के तहत कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।
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एक सार्वजनिक सूचना में आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी एक व्यक्ति से एक या अधिक लेन-देन में 2 लाख रु. या अधिक की राशि लेने पर प्रतिबंध है। इसी तरह अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के लिए 20,000 रु. नकद लेन-देन और कारोबार से संबंधित खर्च के लिए 10,000 रु. से अधिक के नकद भुगतान पर भी प्रतिबंध है।
उल्लंघन देखें तो शिकायत करें
आयकर विभाग ने आम जनता से कहा है कि वे अगर उक्त नियमों का उल्लंघन होता भी देखें तो उसकी जानकारी विभाग को दें। इस तरह के मामलों की जानकारी लोग आयकर विभाग के संबंधित क्षेत्र के प्रधान आयुक्त को या [email protected] पर ईमेल द्वारा दी जा सकती है। विभाग इससे पूर्व में भी इस तरह की सार्वजनिक सूचनाएं जारी कर चुका है।